31 मार्च तक करा लें राशन कार्ड का e-KYC, नहीं तो रुक सकता है राशन

31 मार्च तक करा लें राशन कार्ड का e-KYC, नहीं तो रुक सकता है राशन

सालेहा वसीम 

बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने अहम निर्देश जारी किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा है कि सभी लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड का e-KYC कराना अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। अगर तय समय तक e-KYC नहीं कराया गया तो लाभुकों को भविष्य में सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहले e-KYC कराने की अंतिम तारीख 15 फरवरी तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 28 फरवरी किया गया और अब एक बार फिर बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में राशन कार्ड धारकों का e-KYC अभी भी बाकी है।

अधिकारियों के मुताबिक राज्य के कई जिलों में अब भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हो पाया है। इनमें वैशाली, सीवान, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और अररिया जैसे जिले शामिल हैं। विभाग का कहना है कि जागरूकता की कमी और राज्य से बाहर रहने की वजह से कई लाभार्थी अभी तक e-KYC नहीं करा पाए हैं।

सरकार का कहना है कि राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य में e-KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जो लोग रोजगार या अन्य कारणों से बिहार से बाहर रहते हैं, उन्हें अपने गृह राज्य लौटने की जरूरत नहीं है। वे अपने वर्तमान स्थान के नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान पर जाकर e-KYC करा सकते हैं

सरकार ने यह भी बताया है कि राज्य में 57 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को संदिग्ध सूची में रखा गया है। इन कार्डों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ऐसे कार्डधारियों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लाभार्थियों को जागरूक करें और 31 मार्च से पहले e-KYC की प्रक्रिया पूरी करवाएं, ताकि पात्र लोगों को ही राशन योजना का लाभ मिल सके।