दिल्ली पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण
खुशबू खातून
नई दिल्ली।
दिल्ली पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक अहम और दूरगामी फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में भर्ती से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का सीधा लाभ पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस की भर्ती में विशेष रियायतें प्रदान की जाएंगी।
संशोधित नियमों के तहत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) पद पर भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। यह प्रावधान दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 के नियम-9 में संशोधन के बाद जोड़ा गया है।
इसके अलावा, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि सेना में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अग्निवीर पहले से ही शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, ऐसे में उन्हें अतिरिक्त परीक्षण से मुक्त रखना व्यावहारिक और न्यायसंगत है।
उम्र सीमा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। सामान्य रूप से लागू ऊपरी आयु सीमा में पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीर योजना के पहले बैच से जुड़े उम्मीदवारों को विशेष राहत देते हुए अधिकतम 5 वर्ष तक की आयु छूट देने का प्रावधान किया गया है।
प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को मुख्यधारा की सेवा में समुचित अवसर प्रदान करना है, ताकि देश सेवा के बाद उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार मिल सके। यह कदम न केवल युवाओं को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि दिल्ली पुलिस को अनुशासित, प्रशिक्षित और अनुभवी मानव संसाधन भी उपलब्ध कराएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय लंबे समय में पुलिस बल की कार्यक्षमता और पेशेवर क्षमता को मजबूत करेगा। साथ ही, अग्निवीर योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितताओं को भी काफी हद तक दूर करेगा।
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