थप्पड़ से छात्रा का कान का पर्दा फटा, महिला शिक्षिका को तीन साल तीन माह की सजा
खुशबू खातून
गांधीनगर (गुजरात):
गुजरात के गांधीनगर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक स्कूल की महिला शिक्षिका द्वारा छात्रा को थप्पड़ मारने से उसका कान का पर्दा फट गया था। इस मामले में अदालत ने दोषी शिक्षिका को तीन साल तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है।
घटना वर्ष 2020 की है। बताया गया कि कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने होमवर्क पूरा नहीं किया था। इसी बात से नाराज होकर शिक्षिका ने छात्रा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि छात्रा के कान का पर्दा फट गया और उसे गंभीर चोट आई।
मामले की शिकायत छात्रा के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मेडिकल रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि छात्रा को लगी चोट गंभीर प्रकृति की थी और उसकी सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ा।
इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि शिक्षक का कर्तव्य छात्रों को शिक्षा देना और मार्गदर्शन करना है, न कि शारीरिक दंड देना। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि शिक्षिका द्वारा किया गया कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आता है।
कोर्ट ने दोषी शिक्षिका को तीन साल तीन महीने की सजा सुनाने के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में यह संदेश दिया कि स्कूलों में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा या मारपीट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस फैसले को बच्चों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं, शिक्षा विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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