कैमूर में पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा की तैयारी पूरी, 23,997 अभ्यर्थी होंगे शामिल
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से आयोजित पुलिस अवर निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) पदों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा को लेकर कैमूर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के भभुआ और मोहनिया अनुमंडल में बनाए गए 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर बिहार लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा की तैयारी पूरी, 23,997 अभ्यर्थी होंगे शामिल
कैमूर, 16 जनवरी 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस अवर निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तैयारियां कैमूर जिले में पूरी कर ली गई हैं। यह परीक्षा 18 जनवरी 2026 (रविवार) और 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को दो-दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
जिले में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें भभुआ जिला मुख्यालय में 10 और मोहनिया अनुमंडल मुख्यालय में 3 केंद्र शामिल हैं। इस परीक्षा में कुल 23,997 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 गज की परिधि में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और अभ्यर्थियों के डिजिटल बायोमेट्रिक तरीके से अंगूठे के निशान और फोटो लिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली जाएगी।
परीक्षा के सफल संचालन हेतु कुल 13 स्टैटिक, 7 जोनल एवं 3 उड़नदस्ता दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
जिला पदाधिकारी, कैमूर को परीक्षा संयोजक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। जिला पदाधिकारी महोदय ने प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को स्पष्ट निदेश दिया है कि परीक्षा संचालन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर बिहार लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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