जालंधर में 1 फरवरी तक नो फ्लाइंग ज़ोन घोषित
पंजाब के जालंधर जिले में प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 1 फरवरी तक नो फ्लाइंग ज़ोन घोषित किया है। यह आदेश 30 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान जिले की सीमा में ड्रोन, रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, हेलीकॉप्टर और अन्य उड़ने वाले उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
रेहान फ़ज़ल
जालंधर: पंजाब के जालंधर जिले में प्रशासन ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए 1 फरवरी तक नो फ्लाइंग ज़ोन घोषित कर दिया है। यह आदेश 30 जनवरी से लागू होकर 1 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जालंधर जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS), ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अन्य उड़ने वाले उपकरणों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
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