संभल हिंसा केस: कोर्ट ने उठाया पुलिस कार्रवाई पर सवाल, ASP अनुज चौधरी समेत 15–20 पुलिसकर्मियों पर FIR के निर्देश
अरशी नाज़
संभल (उत्तर प्रदेश): संभल जिले में हुई हिंसा के मामले में बड़ा प्रशासनिक और कानूनी कदम सामने आया है। कोर्ट ने ASP अनुज चौधरी समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश हिंसा के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों के बाद दिया गया है।
जानिए क्या है पूरा मामला?
संभल में हुई हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग, लाठीचार्ज और मनमानी कार्रवाई की। कुछ लोगों के घायल होने और संपत्ति को नुकसान पहुंचने की शिकायतें भी सामने आई थीं।
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए FIR दर्ज होना जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने ASP अनुज चौधरी सहित मौके पर तैनात 15–20 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
किन धाराओं में होगी जांच?
सूत्रों के मुताबिक FIR में बल प्रयोग से संबंधित धाराएं सरकारी पद का दुरुपयोग, नागरिक अधिकारों के उल्लंघन जैसे आरोप शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अंतिम धाराएं जांच के बाद तय की जाएंगी।
पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया प्रशासन का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन होगा और जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं पुलिस विभाग का दावा है कि हिंसा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे।
जानिए आगे क्या हो सकता है ?
अब इस मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों से पूछताछ, घटनास्थल के CCTV और वीडियो फुटेज की जांच, मेडिकल रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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