बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, सरकार ने दिए सख्त निर्देश
खुशबू खातून
पटना:
बिहार सरकार ने राज्यभर में खुले में मांस बेचने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि अब सड़कों, ठेलों या सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। यह कदम राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और लोगों की धार्मिक व सामाजिक भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार के अनुसार अब केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर ही मांस की बिक्री की अनुमति होगी। दुकानों को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें साफ-सफाई, ढके हुए स्थान पर बिक्री और उचित अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी सजा भी हो सकती है।
इस निर्णय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने संकेत दिया है कि राज्य में किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिलों में निरीक्षण बढ़ाएं और अवैध रूप से मांस बेचने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें।
प्रशासन का कहना है कि यह फैसला केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भी लिया गया है। खुले में मांस बेचने से गंदगी फैलती है और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। ऐसे में नियंत्रित और लाइसेंस प्राप्त दुकानों के माध्यम से बिक्री होने से स्वच्छता बनी रहेगी और आम लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।
राज्य सरकार के इस कदम के बाद अब स्थानीय निकायों और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे नियमों का सख्ती से पालन कराएं। आने वाले दिनों में इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।
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