erer | Source: ereनई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। करीब 200 करोड़ रुपये की रंगदारी से जुड़े चर्चित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दोबारा समन जारी किया है। अदालत ने अभिनेत्री को 6 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान नोरा फतेही की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगे जाने पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने उनकी ओर से पेश वकील को फटकार लगाते हुए स्पष्ट कहा कि अदालत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि नोरा इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह हैं और उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में उपस्थित रहना चाहिए था।

समन मिलने के बावजूद पेश नहीं हुईं नोरा, अदालत ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि नोरा फतेही को पेशी के लिए समन भेजा गया था, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह अदालत में उपस्थित होंगी या नहीं। इसी दौरान अभिनेत्री के वकील ने उनकी ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की।

इस पर अदालत ने वकील से पूछा कि नोरा फतेही को समन कब भेजा गया था और उन्हें इसकी जानकारी कब मिली थी। जवाब में वकील ने बताया कि उन्हें 29 अक्टूबर को समन के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद अभिनेत्री के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर की।

विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी मामले में गवाह बनाए गए व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। नोरा फतेही को अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराना है, इसलिए उनकी अदालत में मौजूदगी जरूरी है। न्यायालय ने उन्हें 6 नवंबर को पेश होने का निर्देश देते हुए नया समन जारी किया है।

आखिर क्या है 200 करोड़ रुपये की रंगदारी का पूरा मामला?

यह पूरा मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिस पर दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान करीब 200 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने का आरोप है। इस मामले ने उस समय देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं, जब जांच के दौरान बड़े कारोबारी परिवारों और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे।

आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को केंद्र सरकार का वरिष्ठ अधिकारी बताकर दवा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को अपने झांसे में लिया था। उसने कथित तौर पर अदिति सिंह को भरोसा दिलाया था कि वह उनके पति को जेल से बाहर निकलवाने में मदद कर सकता है।

बताया गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान सुकेश ने अदिति सिंह से संपर्क किया और उनके पति को जेल से रिहा कराने का आश्वासन दिया। इसके बदले उसने उनसे बड़ी रकम की मांग की थी। इसी कथित धोखाधड़ी और रंगदारी के मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की थी।

सुकेश चंद्रशेखर से कैसे जुड़ा नोरा फतेही का नाम?

200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में नोरा फतेही का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की थी। जांच के दौरान सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल के साथ अभिनेत्री के कथित संपर्कों को लेकर कई सवाल पूछे गए थे।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच के दौरान पुलिस ने नोरा फतेही का बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया था। बाद में जांच एजेंसी ने पूरक आरोपपत्र में उन्हें अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया।

पूछताछ के दौरान नोरा फतेही ने जांचकर्ताओं को बताया था कि सुकेश चंद्रशेखर से उनकी बातचीत उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल के माध्यम से होती थी। जांच एजेंसियों ने इसी संपर्क से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की थी। अब अदालत में उनका बयान दर्ज कराया जाना है, जिसके लिए उन्हें समन जारी किया गया है।

6 नवंबर की तारीख क्यों मानी जा रही है अहम?

अदालत की ताजा कार्रवाई के बाद अब सभी की निगाहें 6 नवंबर 2026 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। न्यायालय ने नोरा फतेही को स्पष्ट रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे पहले उनकी ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए गवाह के रूप में उनकी जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया।

इस मामले में नोरा फतेही की गवाही न्यायिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। अदालत उनके बयान के माध्यम से मामले से जुड़े तथ्यों को दर्ज करना चाहती है। ऐसे में निर्धारित तारीख पर उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी।

अदालत की सख्ती से फिर चर्चा में आया हाईप्रोफाइल मामला

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के कथित रंगदारी मामले में पहले भी कई चर्चित नाम सामने आ चुके हैं। अब नोरा फतेही को दोबारा समन जारी होने और अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अदालत ने साफ कर दिया है कि गवाह के रूप में बुलाए गए व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए।

क्या होगा आगे?

फिलहाल नोरा फतेही को 6 नवंबर को अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना है। अदालत की नाराजगी और दोबारा जारी समन के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अभिनेत्री निर्धारित तारीख पर उपस्थित होती हैं या नहीं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े इस चर्चित मामले में आगे की सुनवाई और गवाहों के बयान न्यायिक कार्यवाही की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।