सबा फिरदौस

कैमूर, 20 जनवरी 2026: जिला प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए जिले भर में व्यापक 'सड़क सुरक्षा माह' (1-31 जनवरी 2026) अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत रिफ्लेक्टर टेप के महत्व को रखा गया है, ताकि खराब दृश्यता और घने कोहरे के दौरान होने वाले हादसों को रोका जा सके।

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की टीमें विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहनों (ट्रक, बस, पिकअप, ऑटो) की जांच कर रही हैं। सर्दी और कोहरे के दौरान सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो जाती है, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों को सड़क किनारे खड़ी या आगे चल रही गाड़ियाँ समय पर नहीं दिखतीं। रिफ्लेक्टर टेप हेडलाइट की रोशनी पड़ने पर तेजी से चमकते हैं, जो दूर से ही वाहन की मौजूदगी का संकेत दे देते हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 के नियम 104 के तहत सभी कमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। बिना टेप पाए जाने वाले वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र पर रोक लगाई जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी किया जा सकता है।