रेहान फ़ज़ल
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती जिले के सी/एम मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा को बंद करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा 1 मई 2025 को जारी किया गया था।
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि केवल मान्यता (रिकॉग्निशन) न होने के आधार पर किसी मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना मान्यता वाले मदरसों को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा और उनके छात्रों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संस्था को बंद कर दिया जाए।
हाईकोर्ट ने मदरसे पर लगाए गए सील को 24 घंटे के भीतर खोलने का निर्देश दिया है। इस फैसले को प्रदेश के कई गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
