Women Reservation Bill 2026: संसद में विशेष सत्र के पहले महिला आरक्षण विधेयक पर आर-पार के मूड में सरकार नजर आ रही है। इस मामले में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सरकार को घेरने के मूड में हैं। सरकार 16 अप्रैल यानी गुरुवार को लोकसभा में नियम 66 के प्रावधान को निलंबित करने का प्रस्ताव लाएगी। इसका मकसद महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को साथ पास कराना है।

सरकार आज तीन बिल पेश करेगी। संविधान संशोधन 131 के तहत सीटों की संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव होगा। इसके अलावा दूसरा बिल डेलिमिटेशन बिल 2026 होगा, जिसके तहत डेलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। तीसरा बिल यूनियन टेरिटरी लॉज (संशोधन) 2026 होगा।

संविधान संशोधन 131 बिल और डेलिमिटेशन बिल 2026 कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। यूनियन टेरिटरी लॉज (संशोधन) 2026 गृह मंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा।

महिला आरक्षण को लागू करने वाले बिल से जुड़ा विधेयक लोकसभा में सूचीबद्ध

महिला आरक्षण को लागू करने संबंधी विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस बिल में साल 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के तीन विधेयक लोकसभा में पेश होंगे।

जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक, ‘संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को बहस के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा।’

बुलेटिन में कहा गया है कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने बहस के लिए 18 घंटे का समय आवंटित किया है। यह बहस शुक्रवार को भी जारी रह सकती है। लोकसभा में पारित होने के बाद ये विधेयक राज्यसभा में जाएंगे।