erer | Source: ererनई दिल्ली। बच्चों के भविष्य के लिए अभी से आर्थिक तैयारी करना चाहते हैं तो एनपीएस वात्सल्य एक विकल्प हो सकता है। यह योजना खास तौर पर नाबालिग बच्चों के लिए शुरू की गई है, जिसमें माता-पिता या कानूनी अभिभावक बच्चे के नाम पर खाता खोलकर निवेश कर सकते हैं। खाते का लाभार्थी बच्चा ही होता है और उसके 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद खाते को सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित करने का प्रावधान है।

1,000 रुपये सालाना से शुरू हो सकता है निवेश

एनपीएस वात्सल्य को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए संचालित और विनियमित करता है। सितंबर 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया श्रेणी के बच्चे पात्र हो सकते हैं।

इस खाते को बच्चे की ओर से माता-पिता या अभिभावक संचालित करते हैं। खाता खोलने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या पैन जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।

इस योजना में न्यूनतम सालाना योगदान 1,000 रुपये रखा गया है। वहीं निवेश की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। इसका मतलब है कि माता-पिता अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार बच्चे के नाम पर लंबी अवधि के लिए रकम जमा कर सकते हैं।

9.5% से 10% रिटर्न का आंकड़ा, लेकिन गारंटी नहीं

एनपीएस वात्सल्य में मिलने वाला रिटर्न बाजार से जुड़े निवेश पर निर्भर करता है। उपलब्ध प्रदर्शन आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग अवधि में इस योजना से करीब 9.5 से 10 प्रतिशत के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि बाजार आधारित निवेश में भविष्य का रिटर्न निश्चित या गारंटीड नहीं होता।

निवेश के लिए डिफॉल्ट विकल्प में 50 प्रतिशत इक्विटी वाला मॉडरेट लाइफसाइकिल फंड शामिल है। इसके अलावा निवेशक अपनी पसंद के अनुसार 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत इक्विटी वाले विकल्पों में से चुनाव कर सकते हैं।

18 साल की उम्र के बाद क्या होगा?

बच्चे के 18 वर्ष का होने पर एनपीएस वात्सल्य खाते को सामान्य एनपीएस खाते में बदलने का विकल्प मिलता है। इस तरह माता-पिता द्वारा बचपन में शुरू किया गया निवेश आगे चलकर बच्चे के लिए दीर्घकालिक रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करने में मदद कर सकता है।

हालांकि निवेश शुरू करने से पहले योजना के निकासी नियम, जोखिम, शुल्क और लागू शर्तों को समझना जरूरी है, क्योंकि यह बाजार से जुड़ी पेंशन योजना है।

टैक्स में भी मिल सकता है लाभ

एनपीएस वात्सल्य में निवेश पर लागू एनपीएस टैक्स प्रावधानों के तहत कर लाभ का प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार माता-पिता या अभिभावक को धारा 80CCD(1B) के तहत 1.5 लाख रुपये तक तथा अतिरिक्त 50 हजार रुपये की कटौती सहित कुल 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ मिल सकता है, हालांकि वास्तविक कर लाभ व्यक्ति की आय, कर व्यवस्था और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

बच्चे के नाम पर लंबी अवधि का निवेश शुरू करने वालों के लिए योजना का उद्देश्य बचपन से ही वित्तीय बचत की आदत और भविष्य के लिए एक निवेश कोष तैयार करना है।