विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश में संचालित 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। आयोग ने कहा है कि ये संस्थान यूजीसी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है।

यूजीसी ने साफ किया है कि इन फर्जी विश्वविद्यालयों से जारी की गई डिग्रियां उच्च शिक्षा या सरकारी और निजी नौकरियों के लिए मान्य नहीं होंगी। आयोग ने छात्रों और अभिभावकों को सतर्क रहने और किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता की जांच करने की सलाह दी है।

आयोग समय-समय पर ऐसे संस्थानों की पहचान कर सूची जारी करता है, ताकि छात्र ठगी से बच सकें। यूजीसी ने संबंधित राज्य सरकारों को भी इन फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।