Atiq Ahmed Property: अतीक की 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में प्रयागराज पुलिस का बड़ा एक्शन | Source: Aaj Tak.comप्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर शिकंजा कसने के क्रम में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की करीब 110 करोड़ रुपये कीमत की बेनामी संपत्ति मंगलवार को कुर्क कर दी गई।

Atiq Ahmed Property: अतीक की 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में प्रयागराज पुलिस का बड़ा एक्शनSource : Aaj Tak.com

यह संपत्ति प्रयागराज के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर में जमीन के रूप में स्थित है। पुलिस के अनुसार अतीक ने अपने प्रभाव और अपराध से अर्जित धन के जरिए इसे एक व्यक्ति के नाम पर बेनामी तरीके से खरीदा था।

2020 के गैंगस्टर केस में कार्रवाई

यह कार्रवाई धूमनगंज थाना में 2020 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में की गई है। प्रभारी निरीक्षक कैंट ने विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कमिश्नर न्यायालय में कुर्की की आख्या प्रस्तुत की थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पुलिस के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए जमीन कुर्क करने का आदेश पारित किया और इसके बाद यह कार्रवाई की गई।

कौड़ियों के दाम में कराई थी रजिस्ट्री

पुलिस का दावा है कि अतीक अहमद ने अपने प्रभाव और दबंगई का इस्तेमाल कर अपराध से अर्जित धन से प्रयागराज के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर, कटहुला गौसपुर, शाहा उर्फ पीपलगांव और मंदरी गांव में कुल 12.9544 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इन जमीनों की सरकारी कीमत 9.96 करोड़ रुपये थी, जबकि इनकी रजिस्ट्री केवल 1.36 करोड़ रुपये में कराई गई। पुलिस के अनुसार यह जमीन अनुसूचित जाति के मदन लाल भारतीया के नाम पर बेनामी तरीके से खरीदी गई थी।

6.5 हेक्टेयर जमीन पहले ही जब्त

सरकारी जांच के दौरान राजस्व विभाग ने भी कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी सदर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 89(2) के उल्लंघन का हवाला देते हुए मदन लाल भारतीया के नाम दर्ज 6.5003 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार के बंजर खाते में दर्ज कर दिया था।

 20 बीघे से ज्यादा जमीन कुर्क

पुलिस कमिश्नर न्यायालय ने अब मदन लाल भारतीया के नाम दर्ज भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर की 30 आराजी (3.7383 हेक्टेयर) और कटहुला गौसपुर की 14 आराजी (1.374368 हेक्टेयर) यानी कुल 44 आराजी, 5.112668 हेक्टेयर (करीब 20.38 बीघा) जमीन को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया है। इस जमीन की सरकारी कीमत 47 करोड़ रुपये, जबकि बाजार कीमत लगभग 110 करोड़ रुपये बताई गई है।

एयरपोर्ट थाना प्रभारी बने प्रशासक

कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक थाना प्रभारी एयरपोर्ट को नियुक्त किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जमीन पर कब्जा या अतिक्रमण न कर सके। इसके अलावा जिलाधिकारी के माध्यम से उप जिलाधिकारी सदर को राजस्व अभिलेखों में कुर्की आदेश दर्ज कराने और उपनिबंधक सदर प्रथम एवं द्वितीय को इन जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए पत्र भेजा गया है।

मददगारों पर भी होगी कार्रवाई

एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर डॉ. अजयपाल शर्मा का कहना है कि जांच अभी जारी है। अतीक अहमद की अवैध संपत्तियां खड़ी करने और बेनामी लेनदेन में सहयोग करने वाले लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ऐसे लोगों के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।