बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 26 जुलाई तक WhatsApp, Facebook, X (पूर्व में Twitter), Instagram, Telegram, Reddit, Snapchat, Skype समेत कई सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर जिले के टाउन-1 और टाउन-2 पुलिस सब-डिवीजन क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है।
Bihar Social Media Ban: फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, WhatsApp समेत कई प्लेटफॉर्म 46 घंटे के लिए बंद, बैंकिंग सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असरSource : Abp news.com
गृह विभाग (स्पेशल ब्रांच) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध 24 जुलाई 2026 को दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला शांति व्यवस्था बनाए रखने और सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है।
केवल इन क्षेत्रों में लागू रहेगा आदेश
सरकारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले के पुलिस सब-डिवीजन टाउन-1 और टाउन-2 क्षेत्रों में लागू होगा। सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित अवधि के दौरान इन इलाकों में सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स के जरिए संदेशों के प्रसारण पर रोक सुनिश्चित की जाए।
सरकार ने क्या वजह बताई?
गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आशंका जताई गई है कि कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक सामग्री, अफवाहें और भड़काऊ संदेश प्रसारित कर सकते हैं। इससे लोगों को अपराध के लिए उकसाया जा सकता है, जान-माल का नुकसान हो सकता है और क्षेत्र की शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने यह आदेश टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 की धारा 20 तथा दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के तहत जारी किया है।
किन-किन प्लेटफॉर्म पर लगी रोक?
सरकार ने जिन प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर रोक लगाई है, उनमें WhatsApp, Facebook, X (पूर्व में Twitter), Instagram, Telegram, Reddit, Snapchat, Skype, Viber, Pinterest, WeChat, Line, YouTube (केवल अपलोडिंग सुविधा), अन्य सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, मास मैसेजिंग सेवाएं तथा विभिन्न ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सेवाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर संदेशों के प्रसार को रोकना है।
किन सेवाओं को मिली छूट?
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सरकारी इंटरनेट एवं इंट्रानेट सेवाओं पर लागू नहीं होगा। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN), NICNet, नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN), बिहार SecLAN, G-SWAN, बैंकिंग सेवाएं, रेलवे और अन्य सरकारी सेवाएं पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रतिबंध का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रति सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, बिहार पुलिस, दूरसंचार विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल अनुपालन के लिए भेज दी गई है।
46 घंटे तक सोशल मीडिया रहेगा बंद
इस आदेश के लागू होने के बाद मुजफ्फरपुर के टाउन-1 और टाउन-2 पुलिस सब-डिवीजन क्षेत्रों में रहने वाले लोग करीब 46 घंटे तक सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकेंगे। हालांकि बैंकिंग, सरकारी नेटवर्क और अन्य आवश्यक सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।
