डॉक्टर की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से कथित दुष्कर्म, निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेलिंग और साइबर उत्पीड़न के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने आईपीएल खिलाड़ी अभिषेक पोरेल और एक अन्य आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों के कब्जे में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुरंत जब्त करने का भी आदेश दिया है, ताकि कथित आपत्तिजनक तस्वीरों का आगे प्रसार रोका जा सके।
Bengal Rape Case: क्रिकेटर अभिषेक पोरेल समेत दो आरोपियों की गिरफ्तारी का हाई कोर्ट का आदेश, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने के निर्देश*Source : Dainik jagran.com
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने हुगली जिले के मगरा थाने की पुलिस को आदेश का तत्काल पालन करने को कहा। गौरतलब है कि अभिषेक पोरेल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अदालत में कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। छात्रा का आरोप है कि प्रेम संबंध का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया गया और गुप्त रूप से निजी तस्वीरें लेकर बाद में उन्हें इंटरनेट पर प्रसारित करने तथा ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई।
पीड़िता का कहना है कि उसकी निजी तस्वीरें अब भी आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मौजूद हैं। इस मामले में मगरा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन अब तक संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद नहीं किए जा सके हैं। छात्रा की ओर से पेश अधिवक्ता रणदेव सेनगुप्ता और आकाश गंगोपाध्याय ने अदालत को बताया कि यदि उपकरण जल्द जब्त नहीं किए गए तो तस्वीरों के और अधिक प्रसारित होने की आशंका बनी रहेगी।
सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकीलों ने यह भी दावा किया कि केवल उनकी मुवक्किल ही नहीं, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी प्रेमजाल में फंसाकर उनकी निजी तस्वीरें हासिल करने और बाद में ब्लैकमेल करने के आरोप दोनों आरोपियों पर हैं। इस संबंध में अदालत के समक्ष कुछ साक्ष्य भी पेश किए गए। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेश के अनुपालन में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 11 अगस्त तक अदालत में पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी।
