Iसंभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर बने कथित अवैध मस्जिद और ईदगाह के ढांचों को कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर से हटा दिया। यह कार्रवाई असमोली थाना क्षेत्र में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।


कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार, सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद और ईदगाह बनाए जाने की शिकायत मिलने के बाद भूमि की पैमाइश कराई गई। जांच में संबंधित ढांचे सरकारी भूमि पर बने पाए गए। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।


10.5 बीघा जमीन कराई गई खाली

जिला प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई के दौरान करीब 10.5 बीघा सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक, हाईवे किनारे स्थित इस भूमि की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है। प्रशासन ने बताया कि खाली कराई गई जमीन का उपयोग भविष्य में सरकारी और जनकल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाएगा।


भारी सुरक्षा के बीच चला बुलडोजर

कार्रवाई के दौरान सबसे पहले ईदगाह की ऊंची मीनार को हटाया गया, जिसके बाद अन्य ढांचों को भी ध्वस्त किया गया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।


शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति

इस कार्रवाई पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ग्राम सभा की जमीन पर बने धार्मिक स्थल को गिराने का फैसला अदालत को करना चाहिए। उनका कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई पर कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार होना चाहिए।

हालांकि, जिला प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट के आदेश और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।