बक्सर जिले में केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा आयोजित मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। विज्ञापन संख्या 03/2025 के तहत 4236 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा 14 जून और 17 जून 2026 को दो-दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी साहिला और पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य की संयुक्त अध्यक्षता में अधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

प्रशासन के अनुसार पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। बक्सर जिले में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 14 जून को दोनों पालियों में 5,328-5,328 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि 17 जून को पहली पाली में 5,328 और दूसरी पाली में 5,358 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। पहली पाली के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सघन जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र के भीतर निजी पेन ले जाने की अनुमति नहीं होगी और पेन की व्यवस्था केंद्र पर ही की जाएगी। कदाचार रोकने के लिए प्रशासन ने मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। साथ ही बिना फोटोयुक्त पहचान पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक 500 अभ्यर्थियों पर एक स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त जोनल मजिस्ट्रेट, उड़नदस्ता टीम और प्रेक्षकों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है, जो लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी विशेष दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी ताकि अभ्यर्थियों की भीड़ को व्यवस्थित ढंग से नियंत्रित किया जा सके। परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू रहेगी। वहीं केंद्रों के आसपास संचालित फोटोस्टेट दुकानों को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखने के लिए साइबर थाना और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला नियंत्रण कक्ष भी 24 घंटे सक्रिय रहेगा, जिसका हेल्पलाइन नंबर 06183-222154 जारी किया गया है। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।