eere | Source: ererबॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के मुंबई स्थित प्रसिद्ध बंगले 'मन्नत' के रेनोवेशन को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगले में दो नई मंजिलें जोड़ने के लिए दी गई कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले से शाहरुख खान और गौरी खान को बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के आधार पर सुनाया फैसला

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के फिल्म स्टार होने या प्रसिद्ध हस्ती होने से अदालत का फैसला प्रभावित नहीं होता। न्यायालय केवल कानून और निर्धारित नियमों के आधार पर ही निर्णय देता है।

अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने मकान में बदलाव या निर्माण के लिए सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त की है, तो उस पर आपत्ति करने का कोई आधार नहीं बनता। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया माना कि निर्माण संबंधी प्रक्रिया का पालन किया गया है और सक्षम अधिकारियों ने सभी पहलुओं की जांच के बाद ही मंजूरी दी है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने दी थी चुनौती

यह याचिका मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दाऊंडकर ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 'मन्नत' में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के लिए पर्यावरण संबंधी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) द्वारा जारी की गई CRZ मंजूरी पर भी सवाल उठाए थे और दावा किया था कि मंजूरी देने की प्रक्रिया में कई खामियां थीं।

NGT के फैसले को भी दी गई थी चुनौती

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मामले के पर्यावरणीय पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) भी इस मामले में याचिका खारिज कर चुका था। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा था कि 'मन्नत' के प्रस्तावित रेनोवेशन के लिए दी गई CRZ मंजूरी में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाई गई। NGT ने यह भी स्पष्ट किया था कि प्रस्तावित निर्माण केवल मौजूदा इमारत के ऊपर दो नई मंजिलें जोड़ने तक सीमित है और इसमें किसी नए क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जा रहा है।

समुद्र किनारे स्थित है 'मन्नत'

शाहरुख खान का बंगला 'मन्नत' मुंबई के बांद्रा इलाके में समुद्र किनारे स्थित है और इसे देश की सबसे चर्चित तथा महंगी आवासीय संपत्तियों में गिना जाता है। शाहरुख खान ने वर्ष 2001 में इस संपत्ति को खरीदा था। बाद में इसे अपने परिवार की जरूरतों के अनुसार डिजाइन कराया गया।

समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस संपत्ति पर कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) के नियम लागू होते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के निर्माण, विस्तार या बदलाव के लिए संबंधित विभागों और प्राधिकरणों से अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

दो नई मंजिलें जोड़ने की मिली थी अनुमति

रेनोवेशन योजना के तहत 'मन्नत' में दो नई मंजिलें जोड़ने की अनुमति मांगी गई थी। संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक जांच और नियमों की समीक्षा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद इस रेनोवेशन कार्य का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।