erer | Source: ereपटना। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य में शिक्षकों का स्थानांतरण तीन चरणों में किया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत 29 जुलाई 2026 से होगी और 31 अक्टूबर 2026 तक सभी चरणों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पूरे स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

उप सचिव ने जारी की अधिसूचना

शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश ने शुक्रवार को बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत अधिसूचना जारी की। इसमें राज्य के पांच लाख से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, आवेदन की समयसीमा तथा विभिन्न चरणों का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो।

29 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन

अधिसूचना के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत 29 जुलाई से होगी। पहले चरण के तहत समायोजन (एडजस्टमेंट) और पारस्परिक (म्युचुअल) स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए संभावित आवेदन अवधि 29 जुलाई से 5 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित अवधि में पात्र शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

पहले चरण में होगा समायोजन के आधार पर स्थानांतरण

शिक्षा विभाग ने बताया है कि पहले चरण में समायोजन के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। जिन विद्यालयों में निर्धारित क्षमता से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, वहां से आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर 7 अगस्त से 9 सितंबर 2026 के बीच स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इस दौरान जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर की स्थापना समितियां बैठकें आयोजित करेंगी। शिक्षकवार समायोजन के बाद पहली स्थानांतरण सूची जारी की जाएगी। सूची प्रकाशित होने के बाद शिक्षकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे तथा उनका नियमानुसार निपटारा किया जाएगा।

दूसरे चरण में होंगे म्युचुअल ट्रांसफर

समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण में पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्युचुअल ट्रांसफर किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार 10 सितंबर से 14 सितंबर 2026 के बीच म्युचुअल ट्रांसफर की सूची जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया में ऐसे शिक्षक, जिन्होंने आपसी सहमति से स्थान परिवर्तन के लिए आवेदन किया होगा, उनके मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

16 सितंबर को जारी होगी रिक्त पदों की संशोधित सूची

समायोजन और म्युचुअल स्थानांतरण पूरा होने के बाद विभाग राज्य के सभी विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों का संशोधित विवरण प्रकाशित करेगा। यह सूची 16 सितंबर 2026 को जारी की जाएगी। इसी आधार पर सामान्य स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को विद्यालयों का चयन करने का अवसर मिलेगा।

17 से 23 सितंबर तक सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन

तीसरे और अंतिम चरण में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए संभावित आवेदन अवधि 17 सितंबर से 23 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन के दौरान शिक्षक अपनी वरीयता के अनुसार विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। विभाग प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद सामान्य स्थानांतरण सूची जारी करेगा।

24 सितंबर के बाद जारी होगी सामान्य ट्रांसफर सूची

शिक्षा विभाग 24 सितंबर 2026 के बाद सामान्य स्थानांतरण की सूची प्रकाशित करेगा। सूची जारी होने के बाद यदि किसी शिक्षक को कोई आपत्ति होगी तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज कराया जा सकेगा। विभाग सभी प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर उनका निस्तारण करेगा।

31 अक्टूबर तक पूरी होगी पूरी प्रक्रिया

अधिसूचना के अनुसार शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित सभी आपत्तियों का समाधान करते हुए पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग का उद्देश्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न करना है, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता संतुलित हो सके और शैक्षणिक व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो।

पूरी प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन से लेकर सूची जारी होने, आपत्तियों के निस्तारण और अंतिम स्थानांतरण आदेश तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। इससे शिक्षकों को अनावश्यक कार्यालयी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनेगी।